गांजा बेचने के मामले में जिला पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे पांच महीने का कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश मित्तल की अदालत ने आरोपी कृष्ण उर्फ काली को 5 महीने का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
गौरतलब है कि सीआईए रेवाड़ी पुलिस ने धारूहेड़ा के गरीबनगर निवासी कृष्ण उर्फ काली के खिलाफ 6 जुलाई 2020 को धारूहेड़ा सेक्टर छह थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। सीआईए पुलिस टीम एसआई जितेंद्र के नेतृत्व में बस स्टैंड धारूहेड़ा के नजदीक गश्त के दौरान सीआई टीम को नशीले पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से 1 किलो 120 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अहम साक्ष्य जुटाकर अदालत के समक्ष पेश किया। जिला एंव सत्र न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा पेश किए गए अहम साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए दोषी को 5 महीने का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।