रेवाड़ी। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ाई हुई है। इसके तहत जिले में कोविड संक्रमण को देखते हुए जनसभा, रैली, धरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। बार और रेस्टोरेंट 50 फीसदी सीटिंग के साथ संचालित होंगे। किसी भी स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। उक्त बातें उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष यशेन्द्र सिंह ने अपने जारी बयान में कहीं हैं।
उन्होंने बताया कि कोरोना नियमों पालन न करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई संस्थान नियमों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उस पर 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। जिले में सभी राजकीय व निजी स्कूल, कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि दुकानें व मार्केट शाम छह बजे तक ही खुलेंगी, लेकिन आवश्यक आपूर्ति जैसे दूध, दवाइयां आदि की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खोली जा सकती हैं।
दाह संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल
डीसी यशेंद्र सिंह ने कहा कि दाह संस्कार में 50 और विवाह समारोह में 100 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकते हैं। उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। वहीं, जिस मॉल या संस्थान में व्यक्ति नियमों की अवहेलना करते पाए गए तो उस संस्थान या मॉल पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना न अदा करने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी।
वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले को ही बैंकों में मिल सकेगा प्रवेश
उपायुक्त ने बताया कि निजी व सरकारी बैंकों में उन्हीं को प्रवेश मिलेगा, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। आदेशों की अवहेलना के आरोपी के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य संबंधित अधिनियमों के तहत कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।