हरियाणा में अब निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए नया नियम बनाया गया है। जिसके तहत उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में एक साल तक की छूट दी गई है। यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने दी। इससे निजी संस्थानों को राहत मिलेगी।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
हरियाणा सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह जानकारी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकारी शैक्षणिक भवनों को भी पहले ही संपत्ति कर में एक वर्ष की छूट दी गई है।
इस निर्णय से राज्य के 88 निकायों के 8986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33.85 करोड़ रुपये का लाभ होगा। विज ने बताया कि राज्य सरकार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ऐसोसिएशन द्वारा इस संबंध में एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था। जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में यह छूट देने का निर्णय लिया है