पानीपत। वार्ड नंबर-22 स्थित फिश मार्किट का दौरा करते हुए निगम आयुक्त व साथ में मौजूद अन्य।
- फोटो : Panipat
पानीपत। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अब खुले में मांस बेचने वालों की खैर नहीं होगी। ऐसा करने वालों को नगर निगम आयुक्त ने चेतावनी दी है। कहा कि खुले में मांस बेचने पर जुर्माना किया जाएगा। दुकान भी सील कर दी जाएगी।
हिदायत दी गई कि दुकान में काले शीशे लगाकर अंदर काम किया जाए। सोमवार शाम को निगम आयुक्त ने खुले में मांस बेचने वाली दो मार्केट का दौरा भी किया। सबसे पहले वह टीम के साथ वार्ड नंबर 22 की बतरा कॉलोनी स्थित मछली बाजार पहुंचे। यहां खुले में मांस का काम करने वाले दुकानदारों को दुकान के अंदर ही काम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दुकान के शीशे भी काले होने चाहिए।
इससे दुकान के अंदर चल रहे मांस के काम से किसी अन्य शहरवासी को परेशानी न हो। इसके बाद निगम आयुक्त गोहाना रोड स्थित शास्त्री कॉलोनी में पहुंचे। यहां भी मांस दुकानदारों को दुकान के अंदर ही काम करने की हिदायत दी। आयुक्त आरके सिंह ने कहा कि वे एक सप्ताह बाद फिर से औचक निरीक्षण करेंगे। अगर खुले में मांस बेचा गया तो दुकानदार पर जुर्माना लगाया जाएगा और दुकानों को सील तक किया जाएगा। निगम की इस कार्रवाई में उनके साथ मुख्य सफाई निरीक्षक जितेंद्र नरवाल, सफाई निरीक्षक राकेश कुमार व गुरमीत सिंह समेत विक्रम राणा भी मौजूद रहे।