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खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर विश्लेषण के लिए खाद्य प्रयोगशाला करनाल भेजे

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पंचकूला। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा के आयुक्त के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. गौरव शर्मा और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने जिला पंचकूला में स्थित विभिन्न मिठाई की दुकानों, दूध की डेयरियों, करियाने की दुकानों और अन्य स्थानों जैसे कोल्ड स्टोर, खाद्य पदार्थ मिठाई बनाने की फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षक किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर खाद्य प्रयोगशाला करनाल विश्लेषण के लिए भेजे गए।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य पदार्थ निर्माताओं, विक्रेताओं और खाद्य पदार्थ संचालकों को एफएसएसएआई की ओर से अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर से फोस्टेक का प्रशिक्षण लेना और एफएसएसएआई के तहत अपना कारोबार पंजीकृत करना होगा। उन्होंने बताया कि होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को हाइजिन रेटिंग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई की ओर से अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर डिजीटल स्किल सर्टिफिकेशन संस्था की ओर से पंचकूला जिला के खाद्य कारोबारियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए डिजीटल स्किल सर्टिफिकेशन संस्था के संस्थापक से उनके मोबाइल नंबर 921683238 पर संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान राजकीय कन्या स्नात्कोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-14 के महिला हास्टल की मेस से दूध, राजमा और आलू-गोभी की पकी हुई सब्जी के सैंपल लिए गए। इसी प्रकार एमडीसी सेक्टर-5 स्थित अर्बन कैफे से पनीर और कच्चा चिकन, एमडीसी सेक्टर-5 स्थित एमआर फूड से पकी हुई दाल और कच्चे पनीर के सैंपल लिए गए। इसके अलावा सकेतड़ी से प्यौर वोडा नेचुरल वाटर और इंडो आर्यन बैवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड से नमूने लेकर विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं।
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