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चंडीगढ़ : निचली अदालत से राहत न मिलने पर हाईकोर्ट पहुंचे सैनी, अग्रिम जमानत की मांग

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चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सैनी ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की है। याचिका सोमवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दायर कर दी गई है जिस पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई कर सकता है।
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विजिलेंस ने सैनी सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी इंजीनियर निमरत दीप सिंह, उसके पिता सुरेंद्र सिंह जसपाल, अजय कौशल, प्रदुमन सिंह, परमजीत सिंह, अमित सिंगला को भी आय से अधिक संपत्ति बनाने व भ्रष्टाचार करने के लिए नामजद किया है। इसे मामले में सैनी ने पहले जिला अदालत में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग की थी। जिला अदालत ने सैनी की इस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया था। जिला अदालत से याचिका खारिज होने के बाद सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की है।
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