संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोड़ने और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश वीरवार को जिलाधीश सुशील सारवान ने दिए हैं। जिले की सीमा के भीतर आतिशबाजी में बेरियम लवण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्योंकि इससे भारी वायु, ध्वनि प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट की समस्या होती है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर शक्तियों का प्रयोग कर यह निर्देश जारी किए हैं। यह रोक एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 की अवधि के लिए लगाई गई है।
ग्रीन पटाखों की छूट इस प्रकार होगी
जिलाधीश सुशील सारवान ने कहा कि दिवाली के दिन या गुरुपर्व आदि जैसे किसी अन्य त्योहार पर, जब ऐसी आतिशबाजी आम तौर पर होती है, तो यह रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक होगी। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर आधी रात यानी 12:00 बजे रात से सुबह 11:55 बजे तक भी ऐसी आतिशबाजी शुरू हो जाती है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट, अमेजॅन आदि सहित कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और जिला में ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित नहीं करेगी।