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हरियाणा : 80 साल पहले के अंग्रेजों के समय से लागू डीसी रेट खत्म, अब प्रदेश में निगम वेज रेट होंगे लागू

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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने 80 साल से लागू डीसी रेट को खत्म कर निगम वेज रेट को लागू करने का फैसला लिया है। ठेके के कर्मचारियों की अलग-अलग चार श्रेणियों के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए हैं। ये रेट 1 जनवरी 2022 से लागू होंगे। इन रेटों को हर साल संशोधित किए जाने का भी प्रावधान किया है।
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इसको लेकर बुधवार को मुख्य सचिव हरियाणा संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, निगम, बोर्डों और सभी डीसी को पत्र लिखकर इन आदेशों की पालना करने के लिए निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि सरकार ने 21 नवंबर 1941 के डीसी रेट से संबंधित आदेशों को वापस ले लिया है। गौरतलब है कि पहले हरियाणा के अलग-अलग विभागों में ठेके पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए संबंधित जिला उपायुक्त डीसी रेट तय करते थे। समय के अनुसार, अलग-अलग जिलों के डीसी रेट में काफी अंतर आ गया था।
विधानसभा में कई विधायक डीसी रेट को समान करने की मांग उठा चुके थे। इसको देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा ठेके की नौकरियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। अब इसके तहत ही कर्मचारी रखे जाएंगे और उनको निगम वेज बोर्ड के नाम के जाना जाएगा। कर्मचारियों के लिए दसवीं कक्षा से लेकर स्नातक तक की शैक्षणिक योग्यता तय की है। इनमें लेवल 1 के लिए दसवीं, लेवल 2 के लिए नॉन टेक्निकल, लेवल 3 के लिए आईटीआई और टेक्निकल योग्यता और लेवल 4 के लिए स्नातक डिग्री तय की गई है। साथ ही अनुभवी कर्मचारियों को 10 से 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
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ये होंगी तीन श्रेणी
श्रेणी 1-गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत, दिल्ली और चंडीगढ़।
श्रेणी 2- पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी, जींद।
श्रेणी 3- महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूंह, चरखीदादरी।
ये होंगे रेट
क्रम लेवल-1 लेवल-2 लेवल-3 लेवल-4
श्रेणी 1- 17520 20590 21200 22420
श्रेणी 2-15450 18510 19120 20350
श्रेणी-3- 14330 17390 18000 19230
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