चंडीगढ़। नूंह के पुन्हाना स्थित टेड पंचायत की जमीन पर सरपंच व अन्य द्वारा किए गए कब्जे पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए नूंह के डीसी को कब्जा हटवाने का आदेश दिया है।
याचिका दाखिल करते हुए मोहम्मद हारून ने एडवोकेट सरफराज अंजुम मोर के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि टेड पंचायत के आधीन आने वाले तालाब की भूमि पर सरपंच व अन्य ने कब्जा किया है। याची ने कहा कि इस बारे में डीसी से लेकर सीएम तक शिकायत की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। याची ने कहा कि यदि इसी प्रकार लोगाें को पंचायती जमीनों पर कब्जा करने दिया गया तो पंचायतों के पास जमीन ही नहीं रह जाएगी। याची ने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से भी गांव के तालाबों पर अवैध कब्जे हटाने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन अभी तक अवैध कब्जे नहीं हटाए गए। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अब नूंह के डीसी को आदेश दिया है कि वह इलाके का डिमार्केशन करवाएं और जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से हटवा कर भूमि को मुक्त कराएं।