चंडीगढ़। वरिष्ठ वैज्ञानिक के सामान्य श्रेणी के दो पदों की भर्ती के दौरान मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर रहे आवेदक के स्थान पर कम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग व गृह विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति याचिका पर हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर होगी।
निदर्शन चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने फॉरेंसिक लैब मधुबन में वरिष्ठ वैज्ञानिक पद के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता ने भी इसके लिए आवेदन किया था। सामान्य श्रेणी के दो पदों के लिए याची दावेदार था और मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर था। याची ने कहा कि उसके स्थान पर कम अंक पाने वाले का चयन कर लिया गया और याची को भर्ती से बाहर कर दिया गया। याची ने हाईकोर्ट से अपील की कि उसे नियुक्त करने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया जाए। याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व लोक सेवा आयोग को जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही दोनों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्ति इस याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले पर निर्भर होगी।