चंडीगढ़। हरियाणा में आईसीएसई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की भी आठवीं की बोर्ड परीक्षा लेने के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के फैसले को चुनौती देने वाली हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कान्फ्रेंस की याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बोर्ड से जवाब तलब कर लिया है। बोर्ड को इस मामले में 10 जनवरी तक जवाब सौंपना होगा।
याचिकाकर्ता संगठन ने बताया कि उनके संगठन से 300 से अधिक स्कूल जुड़े हैं और यह स्कूल आईसीएसई और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से उनके स्कूलों का कोई लेना देना नहीं है और हरियाणा बोर्ड व उनका सिलेबस भी बिलकुल अलग है। बावजूद इसके हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पूरे हरियाणा में मौजूद स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों चाहे वह किसी भी बोर्ड से हों उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करने का आदेश जारी किया गया है। याचिकाकर्ता स्कूलों ने कहा कि जब बोर्ड से उनका कोई लेना देना ही नहीं है तो कैसे इस प्रकार का आदेश जारी किया जा सकता है। बोेर्ड का यह आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिका में हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया है कि बोर्ड के इस आदेश को सिरे से खारिज किया जाए।