चंडीगढ़। टूरिस्ट वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने मोटर व्हीकल टैक्स में कटौती की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। टूरिस्ट वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स को करीब 35 से 40 प्रतिशत तक घटाया गया है। सरकार ने यह कदम प्रदेश में टूरिस्ट ऑपरेटरों के गिरते काम को देखते हुए उठाया था। इसी के साथ जो युवा टूरिस्ट ऑपरेटर के क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, सरकार ने उनके लिए राहत दी है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग के सचिव दिलराज सिंह ने सोमवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑर्डनरी, डीलक्स, एयर कंडीशनर और सुपर कोच बसों में मोटर व्हीकल टैक्स को घटाया गया है। मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1924 के सेक्शन-3 के तहत नए बदलाव किए गए हैं।
नोटिफिकेशन के आदेश के मुताबिक टूरिस्ट वाहन के श्रेणी में ऑर्डनरी बसों के लिए 2,050 रुपये प्रति सीट मोटर व्हीकल टैक्स रेट तय किया गया है। इसी तरह डीलक्स नॉन-एसी बसों की श्रेणी के लिए टैक्स 2,650 रुपये प्रति सीट रखा गया है। डीलक्स एयर कंडीशन बसों के लिए टैक्स 4,150 रुपये प्रति सीट और सुपर कोच वाली बसों के लिए 5 हजार रुपये प्रति सीट मोटर व्हीकल टैक्स तय किया गया है।
यह मोटर व्हीकल टैक्स स्ट्रक्चर प्रति वर्ष के लिए तय किया गया है। अभी तक जिन टूरिस्ट बसों में 13 सीट थी, उनका साल का टैक्स 1.17 लाख रुपये तक जमा कराया जाता था। अब नए स्ट्रक्चर के अनुसार ऐसे वाहनों का टैक्स 35 से 40 हजार रुपये वार्षिक बनेगा। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक तय किए गए रेट तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।