चंडीगढ़। ग्राहक से कैरी बैग के 15 रुपये लेना सुपर डोनटस को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को उसकी रकम लौटाए। साथ ही 100 रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। फोरम ने निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति मिलने के एक महीने में पालन करना होगा। निर्देश का पालन न करने पर लौटाई नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करना होगा।
सेक्टर 30 निवासी रमनीत कौर ने एलांते स्थित सुपर डोनटस के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दो में शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2019 को सुपर डोनटस से खाने की चीजें खरीदीं। इसके लिए उन्होंने 452 रुपये अदा किए। उन्होंने बताया कि 15 रुपये कैरी बैग के अलग से चार्ज करने पर उन्होंने विरोध किया। कैरी बैग के दोनों ओर विज्ञापन छपा था। इसके बावजूद उन्हें कैरी बैग के लिए 15 रुपये का भुगतान करना पड़ा।