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रामलाल का बेटा पहुंचा हाईकोर्ट, कहा-पिता की गिरफ्तारी गलत

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चंडीगढ़। पांच करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी प्रॉपर्टी डीलर रामलाल चौधरी को बचाने के लिए उनका बेटा सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। बेटे राहुल ने चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल और एसआईटी सदस्य इंस्पेक्टर नरिंदर पटियाल के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की है।
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बेटे ने याचिका में अपने पिता की गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। रामलाल चौधरी के बेटे राहुल की ओर से वकील नवकिरण सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते कहा है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाई गई धारा के मुताबिक उसे गिरफ्तार करने से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी था, जिसका पालन नहीं किया गया।
इस केस में रामलाल के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आईपीसी की जिस भी धारा में 7 साल से कम सजा का प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी से पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को न मानने पर पुलिस अफसरों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए।
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इसके अलावा रामलाल चौधरी के वकील ने जिला अदालत में भी पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट से मांग की है कि रामलाल का 7 दिन का रिमांड खत्म किया जाए। वकील नवकिरण ने मांग की है कि उनके मुवक्किल का रिमांड खत्म कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।
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