पंचकूला। ट्रैफिक पुलिस ने बेवजह हार्न बजाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील करते कहा है कि प्रेशर हार्न नहीं बजाएं। बेवजह हार्न बजाने से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर बृजेंद्र सिंह ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय बेवजह हार्न नहीं बजाएं।
चालकों द्वारा बेवजह हार्न बजाने की वजह से केवल पढ़ने वाले छात्र या फिर अस्पताल में भर्ती मरीज ही परेशान नहीं होते बल्कि आम लोगों को काफी दिक्कतें होती है। इंसान की सुनने की सहनशक्ति 55 से 60 डेसीबल होती है। 60 से अधिक डेसीबल को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत बेवजह हार्न का इस्तेमाल करनें पर प्रतिबंधित है। यदि कोई वाहन चालक इसकी उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह न करें
1. साइलेंस जोन और रिहाइशी इलाके में हॉर्न न बजाएं ।
2. आवश्यकता से अधिक बार या फिर लगातार हॉर्न न बजाएं ।
3. तेज आवाज के लिए साइलेंसर में छेद न करवाएं ।
4. अधिक ध्वनि वाले हॉर्न नहीं बजाएं ।
5. अधिक आवाज करने वाले वाहन न चलाएं ।
रोड सेफ्टी
1. पैदल चलने वाले और साइकिल सवार लोगों को सम्मान दें ।
2. लेन ड्राइविंग, राइट ऑफ वे, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें ।
3. मोटरसाइकिल के साइलेंसर से छेड़छाड़ नहीं करें ।
4. वाहनों को तेज रफ्तार में न दौड़ाएं। हेल्मेट व चार पहिया गाड़ी में सीट बेल्ट का उपयोग करके चलें ।