पंचकूला। जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के आदेशों की अवधि को 18 अक्तूबर सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। जिलाधीश की तरफ से जारी आदेशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों का पालन कर 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
इस दिशा में हरियाणा कौशल विकास विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। डीसी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि आगामी महीनों में जिले में नवरात्र, दशहरा, मिलाद-उन-नबी/ईद-ए-मिलाद, करवाचौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, गुरू नानक जयंती, क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे त्योहारों के दौरान मेलों और बड़ी संख्या में भीड़ के दृष्टिगत, खास तौर पर धार्मिक स्थानों पर कोविड का पालन करना जरूरी होगा।
कालेज-पॉलीटेक्निक खोलने की अनुमति दी
जिलाधीश ने बताया कि कॉलेजों और पॉलीटेक्निकों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि कोविड उचित व्यवहार, सामाजिक दूरी के नियमों व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हिदायतों का पालन इन परिसरों में करना होगा। इस दिशा में उच्चतर शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।