रिहायशी इलाके के पास ठेके के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
यूटी प्रशासन व अन्य को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
डड्डू माजरा की जगह सेक्टर 38 वेस्ट में ठेके के निर्माण की कोशिश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। शहर के सेक्टर-38 वेस्ट में रिहाइशी इलाके के नजदीक शराब के ठेके को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसके निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही यूटी प्रशासन व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
जस्टिस राजेश बिंदल एवं जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने यह आदेश इस ठेके के खिलाफ स्थानीय निवासी और एडवोकेट बीएस वालिया और अन्य द्वारा एडवोकेट रमन शर्मा के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए हैं। एडवोकेट रमन शर्मा ने बताया कि एक्साइज पालिसी के तहत डड्डू माजरा में इस शराब के ठेके को खोले जाने कि इजाजत दी गई थी लेकिन ठेका मालिक ने सेक्टर-38 वेस्ट में ठेके का निर्माण शुरू कर दिया, जो रिहाइशी क्षेत्र के पास है।
ठेका मालिक के अनुसार सेक्टर-38 वेस्ट डड्डू माजरा में है जबकि याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया कि वर्ष 1995 में डड्डू माजरा की 95 एकड़ जमीन का प्रशासन ने अधिग्रहण किया था। 1996 में इसे सेक्टर-38 वेस्ट घोषित कर रिहाइशी सेक्टर बनाये जाने का निर्णय लिया था और वर्ष 2000 में रिहाइशी इमारतें बननी आरंभ हो गई थी। वर्ष 2005 में यह सेक्टर नगर निगम के तहत आ गया। ऐस में अब इसे डड्डू माजरा का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। इस ठेके के चलते यहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई भी कर्रवाई नहीं होने के चलते अब इस ठेके को यहां से हटा किसी अन्य जगह पर बनाये जाने की हाई कोर्ट से मांग की गई है।