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जमानत याचिका खारिज

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इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट को नहीं मिली राहत
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- सीबीआई ने जून में 3500 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा था
- इंक्रीमेंट एरियर का बिल पास करवाने को मांगे थे चार हजार रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बीते जून में 3500 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार सेक्टर-9 स्थित इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट फतेह सिंह की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। इससे पहले सीबीआई ने याचिका का विरोध करते कहा था कि अभी केस की जांच चल रही है। जमानत मिलने पर आरोपी जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
बता दें कि सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने सेक्टर-9 स्थित इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट फतेह सिंह को 6 जून को 3500 रुपये रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ सेक्टर-38 वेस्ट निवासी राजिंदर कुमार ने सीबीआई को दी शिकायत में बताया कि उनके पिता धान सिंह पीडब्ल्यूडी से 31 जुलाई 2010 को मेसन के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। 19 जनवरी 2014 को उनका निधन हो गया था। इसके बाद धान सिंह की पेंशन पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गई।
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शिकायतकर्ता राजिंदर ने बताया कि हाईकोर्ट से यूटी के पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों का पदोन्नति मामला कर्मचारियों के पक्ष में आने पर पिता की बढ़ी पेंशन और एरियर पास कराने के लिए वह पीडब्ल्यूडी, सीपी-1 के बिल असिस्टेंट फतेह सिंह से मिला। फतेह सिंह ने बिल पास करवाने के लिए राजिंदर कुमार से चार हजार रुपये की डिमांड की। हालांकि, बाद में सौदा 3500 रुपये में तय हो गया।
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इसके बाद राजिंदर ने सीबीआई से शिकायत की। शिकायतकर्ता के आरोपी से संपर्क करने पर उसने उसे सेक्टर-9 स्थित इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के आफिस में बुलाया। यहां आरोपी फतेह सिंह के शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम पकड़ते ही ट्रैप लगाकर बैठी सीबीआई टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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