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लापरवाही बरतने पर तीन ग्राम सचिव निलंबित

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प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना को लेकर लापरवाही बरतने वाले तीन ग्राम सचिवों को निलंबित कर दिया है। डीसी अजय कुमार ने हरियाणा सिविल सेवा नियम वाली के उल्लंघन के आरोप में इन ग्राम सचिवों को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। निलंबन अवधि के दौरान इन सभी को आदेशों में निर्धारित खंड कार्यालय में उपस्थिति रिपोर्ट देनी होगी। पिछले दिनों डीसी अजय कुमार ने स्वामित्व योजना को लेकर जिले के सभी ग्राम सचिवों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान इन तीन ग्राम सचिव की प्रगति रिपोर्ट बहुत ही निराशाजनक पाई गई।
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डीसी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में इनके द्वारा लापरवाही की गई है। इन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी वह पूरी नहीं की। सरकारी कार्य में इस तरह की लापरवाही बरतने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी अगर कोई कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा सरकार की योजना को लागू करने में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी नहीं समझने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
डीसी की ओर से जारी आदेशों अनुसार कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कनीना के ग्राम सचिव कर्ण सिंह तथा कार्यालय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी महेंद्रगढ़ के ग्राम सचिव ताराचंद व संजय मतानहेल को इसी संबंध में 19 अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इन तीनों ग्राम सचिवों को दो दिन के अंदर-अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इन सभी की ओर से अभी तक कारण बताओ नोटिस का कोई भी जवाब डीसी कार्यालय को नहीं मिला है।
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ऐसे में इन तीनों ग्राम सचिवों को हरियाणा सिविल सेवा नियम वाली 2016 के अंतर्गत ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। डीसी की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि ताराचंद ग्राम सचिव को बीडीपीओ कार्यालय नांगल चौधरी व संजय मतानहेल को बीडीपीओ कार्यालय अटेली में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट देनी होगी। वहीं कर्ण सिंह ग्राम सचिव को इस अवधि के दौरान बीडीपीओ कार्यालय नांगल चौधरी में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट देनी होगी।
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