हरियाणा के कुरुक्षेत्र में तीन साल पहले जेल में बंदी पर जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने छह दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी साहिल, गोबिंद, रोबिन उर्फ नितिन, सौरभ शर्मा, राहुल व गोबिंद पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना शहर थानेसर में 15 अक्तूबर 2021 को दिए अपने बयान में संदीप उर्फ संजीव निवासी दाहोड जिला मुजफ्फरनगर यूपी ने बताया था कि वह तथा उसका चचेरा भाई राजू उर्फ संजय हत्या के मामले में जिला जेल कुरुक्षेत्र में बंद हैं। 15 अक्तूबर को वह, राजू व राहुल जेल में ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए थे।
शाम करीब पांच बजे वह बाल कटवाकर बाहर निकला तो जेल में बंदी साहिल सैनी, राहुल, अजीत, गोबिंद, राहुल, रोबिन उर्फ नितिन, सौरभ व प्रवीन ने घेरकर उस तेजधार हथियार से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिया था। जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया था।
उप जिला न्यायवादी मनोज त्यागी ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर साहिल, गोबिंद, रोबिन, सौरभ शर्मा, राहुल व गोबिंद को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।