करनाल। दो साल बाद नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में विद्यार्थियों को निशुल्क दाखिले मिलेंगे, लेकिन स्कूलों संचालकों की लापरवाही के कारण प्रक्रिया में एक बार फिर करीब एक सप्ताह की देरी हो रही है। दरअसल, कई जिलों में स्कूलों ने आरक्षित सीटों का विवरण ही नहीं दिया। ऐसे में विभाग की ओर से निर्धारित शेड्यूल में फेरबदल करते हुए नया शेड्यूल जारी करना पड़ा।
इसके अनुसार, स्कूलों को 24 अक्तूबर तक सीटों का विवरण देना होगा। वहीं 28 अक्तूबर से 14 नवंबर तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 22 अक्तूबर को ईडब्ल्यूएस और बीपीएल श्रेणी के लिए मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में प्रवेश के लिए नोटिस जार करना होगा। फिर 25 से 28 अक्तूबर तक खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिले में 364 स्कूलों में विद्यार्थियों को नियम 134ए के तहत दाखिले दिए जाएंगे।
ये है नया शेड्यूल-
- 29 अक्तूबर से 14 नवंबर तक दाखिले के लिए आवेदन करेंगे।
- 18 नवंबर तक आवेदनों की जांच होगी।
- 21 नवंबर को चयनित छात्रों की परीक्षा होगी।
- 26 नवंबर को परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा।
- 29 नवंबर को ड्रा निकाला जाएगा।
- ड्रा में चयनित छात्रों को 1 से लेकर 10 दिसंबर तक दाखिला लेने का मौका मिलेगा।
- इसके बाद बाद जो सीट बच जाएंगी उसके लिए ड्रा निकाला जाएगा।
आवेदन के लिए ये जरूरी दस्तावेज
- बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र और मूल निवासी रिहायश प्रमाण पत्र।
- बीपीएल कार्ड या दो लाख रुपये से कम का आय प्रमाणपत्र।
- बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर।
- जिस स्कूल में बच्चा पहले से पढ़ रहा है उस स्कूल का यूडीआईएसई कोड आवश्यक है। यह आप स्कूल से या फिर बीईओ कार्यालय में लगी स्कूल की वैकेंसी लिस्ट वाले पेज में भी देख सकते हैं।
- फॉर्म भरते हुए अभिभावक का मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उसकी अंक तालिका व अन्य जरूरी संबंधित जानकारी भी समय समय पर संस्था द्वारा दे दी जाएगी।
विभाग के पास सभी स्कूलों का रिकॉर्ड है। जो स्कूल सीटों का विवरण नहीं देंगे, उन पर कार्रवाई होगी। आज सीटों का विवरण देने का अंतिम दिन है। विद्यार्थी 29 अक्तूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। - रोहताश वर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।