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वेबसाइट अपडेट न होने से एक लाख से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न नहीं भर पाए

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करनाल। लोगों की सहूलियत के लिए शुरू की गई आयकर विभाग की नई वेबसाइट करदाताओं की मुश्किलें बढ़ा रही है। वेबसाइट के अपडेट न होने से न तो पहले जमा किए कर का रिकॉर्ड मिल पा रहा और न ही नए पंजीकरण हो पा रहे हैं। बड़ी परेशानी यह है कि इस समय भरा जा रहा आईटीआर एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा रिकवर नहीं हो रहा है। ऐसे में कर्णनगरी के एक लाख से ज्यादा लोग आयकर रिटर्न नहीं भर पाए।
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दरअसल सात जून को शुरू हुई आयकर विभाग की नई वेबसाइट में कई सेवाएं अपडेट नहीं हैं, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में कर विशेषज्ञ रिटर्न भरने के लिए करदाता को 15 अगस्त तक का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। इधर विभाग की ओर से आयकर भरने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इससे कर दाताओं को कुछ राहत मिली है। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में करीब सवा लाख आयकर दाता हैं। अभी तक करीब 10 हजार करदाता ही रिटर्न दाखिल कर पाए हैं। -ब्यूरो
यह आ रही दिक्कतें-
- रिफंड की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
- नए पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हो रहे हैं।
- बैंक की जानकारी सही नहीं भरी जा रही है।
- पासवर्ड चेंज करने के लिए फॉरगेट पासवर्ड फीचर पर जाने पर पोर्टल काम करना बंद कर देता है।
ई-वेरिफिकेशन में नहीं आता ओटीपी
हरियाणा स्टेट कर बार एसोसिएशन के महासचिव एडवोकेट संजय मदान ने बताया कि अभी कुछ समस्या आ रही है। जैसे वेबसाइट पर रिटर्न जमा कराने पर बीते सालों का आईटीआर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ऐसे में नया रिटर्न जमा कराने में समस्या आ रही है। वहीं बीते साल की आईटीआर की ई-वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी नहीं आने से अनावश्यक देरी हो रही है।
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तिथि बढ़ने के बावजूद भी पोर्टल पर दिख रहा जुर्माना
सीए प्रदीप अरोड़ा का कहना है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। लेकिन 234 एफ में जुर्माना दिखा रहा है। इससे करदाताओं की परेशानी बढ़ गई है। वेबसाइट पर जिस तारीख में रिटर्न भर रहे हैं उसकी बजाए कुछ और ही तारीख दिखाई दे रही है। इससे भी परेशानी हो रही है। कुछ मामलों में जरूरी जानकारी का फार्म 30 जुलाई तक भरा गया था। इसकी भी अधिकतर लोगों को रसीद भी नहीं मिली है।
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