माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर शहर में डीजल चालित जेनरेटर चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने शाम को शहर के कुंजपुरा रोड पर 7 दुकानों के चालान किए। प्रत्येक दुकान पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
निगमायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि एनजीटी ने हाल में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया था कि डीजल चालित जनरेटर, जो बिजली बनाते हैं, उनसे उठने वाले धुएं और शोर को देखते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाना है। जिसके अनुपालन में अस्पताल व बैंक जैसी जरूरी सेवाओं के प्रदाता को छोड़कर किसी भी निजी प्रतिष्ठान या दुकानदार के लिए ऐसे जेनरेटर का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम द्वारा कार्रवाई कर शहर की कुंजपुरा रोड पर डीजल चालित जेनरेटरों को चेक किया गया। इनमें 7 दुकानदार जनरेटर चलाते पाए गए। उनके मौके पर ही चालान कर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने बताया कि एनजीटी के अग्रिम आदेशों तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। कार्यकारी अभियंता अक्षय भारद्वाज व जेई मनीष लालर इस कार्य की निगरानी कर रहे हैं।
इन पर किया जुर्माना
जनरेटर चेकिंग की कार्रवाई में कुंजपुरा रोड स्थित सुविधा स्टोर, एप्पल स्टोर, दयाल टावर में संचालित सैलून, गुलाटी साड़ी स्टोर, लुक स्पा सैलून, नरेंद्र फोटोस्टेट व कपूरथला ज्वेर्ल्स के चालान किए गए।