कैथल। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते एक जनवरी से बदले नियमों कहीं पालन हुआ तो कहीं लोग बेपरवाह नजर आए। शनिवार को बस स्टैंड, सब्जी मंडी, बैंक, नागरिक अस्पताल में लोगों की दिनभर आवाजाही रही। अंबाला रोड पर स्थित पीएनबी बैंक में सुरक्षा गार्ड ने किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया। इसके अलावा करनाल रोड, रेलवे ओवर ब्रिज के आसपास, अंबाला रोड पर स्थित कई बैंकों में कोई खास सख्ती नजर नहीं आई। ढांड रोड पर इंडियन ओवरसीज बैंक, एसबीआई मुख्य एवं करनाल रोड पर स्थित शाखा, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बैंकों में लोग बिना प्रमाण पत्र दिखाए ही आते-जाते दिखे।
इसी प्रकार से बस स्टैंड पर लोगों की दिनभर आवाजाही रही, लेकिन यहां कर्मचारी प्रमाण पत्रों की जांच करते नहीं दिखे। यहां टीकाकरण का कार्य जरूर जारी रहा। लोग खुद ही टीका लगवाते दिखे। अधिकतर लोग बिना मॉस्क के ही दिखाई दिए। यही हाल सब्जी मंडी में रहा। सब्जी मंडी में सुबह 4 से 7 बजे तक तो सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यहां कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण की जांच की कोई सुविधा नहीं दिखी।
विदित रहे कि सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि कोरोना के दोनों टीके लगवाए बिना एक जनवरी से सब्जी मंडी, बार, रेस्तरां, होटलों, अनाज मंडी, डिपार्टमेंटल स्टोर, शराब के ठेकों, मॉल्स, शॉपिंग कांलेक्स, सिनेमा हाल, लोकल मार्केट सहित भीड़भाड़ की अन्य जगहों पर दोनों टीके लगवाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। इसी प्रकार से बस अड्डा व रेलवे स्टेशन पर भी दोनों टीके लगवाने वाले व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा। प्राइवेट एवं सरकारी बैंकों में भी यही नियम लागू हो गया है। इसके साथ-साथ कॉलेजों में, पार्क, जिम, ट्रक व ऑटो यूनियन सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर केवल कोविड के दोनों टीके लगवा चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
अस्पताल में जरूर दिखी सख्ती
जिला नागरिक अस्पताल में भी शनिवार को लोगों की आवाजाही कम ही रही। लेकिन जो लोग आ रहे थे, उन्हें गेट पर ही रोककर टीकाकरण किया जा रहा था। जिन लोगों को टीकाकरण पहले हो चुका है, उनकी वेरिफिकेशन के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। अस्पताल में प्रवेश द्वारा पर यह प्रक्रिया शुरू है।
सभी विभागों में कमेटी गठित करने के आदेश
डीसी प्रदीप दहिया ने शुक्रवार को ही आदेश जारी किए हैं कि सभी विभाग कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने के 1 जनवरी के आदेशों के पालन के लिए निगरानी कमेटी बनाएं। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही लोगों को सरकारी व निजी कार्यालयों व प्रतिष्ठानों पर प्रवेश दिया जाएगा। विभागों में कोरोना टीकाकरण की घोषणा करते हुए लाउडस्पीकर लगाने के भी निर्देश दिए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
सोमवार से दर्ज होगी एफआईआर
डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित स्थानों पर बिना टीकाकरण करवाए व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज भी करवाया जाएगा। सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निजी स्थानों पर औचक निरीक्षण के लिए पुलिस के साथ टीमें गठित की जा रही हैं। जो समय-समय पर निजी प्रतिष्ठानों पर आने-जाने वाले लोगों के टीकाकरण की भी जांच करेगी। लापरवाही मिलने पर किसी भी तरह से ढील नहीं दी जाएगी। सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है, वे अब अपने दोनों टीके लगवा लें।
Prohibition on prostitution: people are not aware, officers do not care- फोटो : Kaithal