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जन्माष्टमी उत्सव में भीड़ पर पाबंदी, धारा 144 लागू

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कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने की आशंका में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत 30 अगस्त जन्माष्टमी उत्सव पर जिला में स्थित मंदिरों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश मानव जीवन की सुरक्षा, शांति बनाए रखने और संपत्ति की सुरक्षा के मद्देनजर जनहित में जारी किए गए हैं।
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जिलाधीश प्रदीप दहिया की ओर से जारी किए गए आदेशों के तहत कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के दृष्टिगत जिला में स्थित सभी मंदिरों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों व पुलिस बल के जवानों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिले में शनिवार को कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इस समय जिले में 12 एक्टिव केस हैं। डीसी प्रदीप दहिया ने बताया कि हम सभी एकजुट होकर जिले को कोरोना से मुक्त कर सकते हैं। जिले में 11 हजार 226 कोरोना के मरीजों में से 10 हजार 869 मरीज ठीक हो चुके हैं। जिले का रिकवरी रेट 96.8 प्रतिशत है। पॉजिटिव रेट 3.44 प्रतिशत है तथा डेथ रेट 3.0 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि जिले में 12 कोरोना के एक्टिव केस हैं। जिले मेें शनिवार तक 5 लाख 6 हजार 198 व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें से 3 लाख 98 हजार 540 व्यक्तियों को पहली डोज तथा 1 लाख 7 हजार 658 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। जिले में स्टॉक के तौर पर 22540 टीके उपलब्ध हैं। जिनमें 15800 कोविशील्ड तथा 6740 कोवॉक्सीन उपलब्ध हैं।
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