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किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल कैद

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जींद। किशोरी का रास्ता रोककर छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में मंगलवार को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने निडानी निवासी हरमीत उर्फ गोलू को तीन साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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12 अक्तूबर 2020 को महिला थाने में दी शिकायत में जुलाना थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी कहीं जा रही थी। इस बीच रास्ते में निडानी निवासी हरमीत उर्फ गोलू ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब बेटी ने विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में जांच अधिकारी उप निरीक्षक शीला देवी ने आरोपी को 11 नंवबर को 2020 को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में ठोस साक्ष्य पेश किए गए। इनके आधार पर मंगलवार को कोर्ट ने हरमीत उर्फ गोलू को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़िता को दो लाख रुपये हर्जाना के तौर पर देने के निर्देश दिए।
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