जींद। अवैध रूप से हथियार रखने और लूट की वारदात को अंजाम देने के दो आरोपियों को एएसजे की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डिटेक्टिव टीम के उप निरीक्षक कृष्ण कुमार को 12 अप्रैल 2018 को सूचना मिली थी सफीदों नहर पुल पर दो युवक लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। जिनके पास अवैध पिस्तौल है। सूचना के आधार पर डिटेक्टिव टीम ने दोनों आरोपियों कालवन निवासी शिवकुमार उर्फ शीलू और ईगराह निवासी सुनील उर्फ बुड्ढा को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्तौल, चार कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को एएसजे आराधना साहनी की अदालत ने दोनों कालवन निवासी शिवकुमार उर्फ शीलू और ईगराह निवासी सुनील उर्फ बुड्ढा को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।