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जिस स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, अब उसके लिए ही कर सकेगा आवेदन

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खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का फोटो। संवाद - फोटो : Jind
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जींद। नियम 134-ए के तहत विद्यार्थियों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत विद्यार्थी अब उस स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वहीं आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है।
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नए नियमों से विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। विद्यार्थियों का कहना है कि अब उन्हेें स्कूल बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। नियम के अनुसार पहले जिस निजी स्कूल में विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसे छोड़कर अन्य स्कूल के विकल्प चुनने होते थे। ऐसे में विद्यार्थियों को अपना पुराना स्कूल छोड़कर अन्य स्कूल को चुनना पड़ता था। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती थी, वहीं उन पर मानसिक दबाव भी पड़ता था। शिक्षा विभाग ने स्थित को देखते हुए नियमों में बदलाव किया है। शिक्षा विभाग द्वारा नियम 134-ए के लिए जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद 18 नवंबर तक दस्तावेजों की जांच होगी। उसके बाद 21 नवंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। 26 नवंबर को परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद 29 नवंबर को ड्रा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट किए जाएंगे। ड्रा में चयनित विद्यार्थी एक से दस दिसंबर तक दाखिला ले सकेंगे। इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो खाली सीटों पर ड्रा के माध्यम से दाखिले होंगे।
यह दस्तावेज चाहिए जरूरी
नियम 134-ए के तहत दाखिल आवेदन के इच्छुक विद्यार्थियों को बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या अभिभावक का दो लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र, बच्चा जिस स्कूल में पहले पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर, स्कूल का कोड व अभिभावक का मोबाइल नंबर जरूरी है।
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नया नोटिफिकेशन हुआ जारी
जींद के बीईओ सुशील कुमार जैन ने बताया कि नियम 134-ए के तहत नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके तहत विद्यार्थी अब उस स्कूल के लिए भी आवेदन कर सकता है, जिसमें वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। वहीं अब आय प्रमाण पत्र की वैधता को भी छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया है। इससे अभिभावकों को फायदा होगा। पोर्टल खुलने के बाद शनिवार से विद्यार्थी दाखिले के लिए 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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