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व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

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ऐंचरा खुर्द गांव में साढ़े आठ वर्ष पहले रंजिश में गोली मारकर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में ऐंचरा खुर्द संदीप उर्फ सोहना को सेशन जज अराधना साहनी की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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9 जनवरी 2013 को ईश्वर ने सफीदों थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव का रहने वाला संदीप उर्फ सोहना उसके परिवार से रंजिश रखता था। इसी के चलते संदीप ने उस पर व उसके भाई विक्रम पर गोलियां चलाई थीं, जिसमें उसके भाई विक्रम की गोली लगने के कारण मौत हो गई। सफीदों पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। उसी समय से मामले की अदालत में पैरवी चल रही थी। इसमें मौका वारदात पर मौजूद गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और हत्या में प्रयोग किया गया हथियार बरामद कर हत्या के सभी सबूत अदालत में पेश किए, जिनके आधार पर सेशन जज आराधना साहनी की अदालत ने संदीप को दोषी करार देतेे हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये की सजा सुनाई गई।
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