फांस जलाकर वातावरण को दूषित करने वाले तीन किसानों के खिलाफ प्रशासन से सख्ती बरतते हुए जुर्मान लगाया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि पबनेरा और चंदौली के किसानों द्वारा सरकार की रोक के बावजूद फांस जलाई जा रही है। इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गन्नौर के नायब तहसीलदार देशराज कंबोज को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। कंबोज ने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर जायजा लिया और फांस जलाई हुई जमीन को चिह्नित करवा कर दोषी पाए गए किसानों पर प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाया गया।
किसानों ने मौके पर ही भरा जुर्माना
प्रदूषण विभाग के एसडीओ संदीप कुमार ने बताया कि प्रदूषण एक्ट के तहत फांस जलाने वाले किसान को एक से दो एकड़ तक की भूमि पर ढाई हजार रुपये और इससे ज्यादा भूमि पर नियमों के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसान मौके पर ही जुर्माने की भरपाई नहीं करता तो धारा 188 के तहत मामला दर्ज करवाकर कार्रवाई की जाती है। दोषी पाए गए किसानों ने मौके पर ही जुर्माना भर दिया। उन्होंने बताया कि तीनों किसानों से 25-25 सौ रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया।