हरियाणा के जींद में नाबालिग से अश्लील हरकत करने के दोषी बाप-बेटे को अदालत ने पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। बाल कुंज निर्जन के ही चौकीदार और उसके पिता ने शराब पीकर गलत हरकत की थी।
हरियाणा के जींद में बाल कुंज निर्जन में रहने वाली एक नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने बाप-बेटे को दोषी करार दिया। दोनों को पांच-पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बाल कुंज निर्जन में रहने वाली एक नाबालिग ने 15 जुलाई 2018 को शिकायत दी थी कि यहां के चौकीदार सोनू और उसके पिता रूकमपाल उर्फ प्यारेलाल ने शराब पीकर उसके साथ अश्लील हरकत और मारपीट की। इस पर महिला थाना जींद में दोनों बाप-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था।
जांच के दौरान आरोपी सोनू व उसके पिता रूकमपाल उर्फ प्यारेलाल निवासी रामदूत नगर जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।
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इसके बाद गुरविंदर कौर की अदालत ने दोनों को पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जींद द्वारा पीड़िता को दो लाख रुपये हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे।