जींद। सरकार की तरफ से प्रदेश में ड्रोन जैसे किसी भी मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के उपयोग या उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों, सीएपीएफ, राज्य पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको लेकर सरकार ने 25 मई तक पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्ज और क्राइम यूनिटों को आदेश दिए जाते हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) पर कड़ी निगरानी रखें। सिर्फ कुछ अधिकृत एजेंसियों को ड्रोन उड़ाने की अनुमति है। अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ड्रोन उड़ाना कानूनी अपराध होगा। यदि कोई मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) उड़ता या किसी व्यक्ति द्वारा परिवहन करके ले जाया जाता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत आसपास पुलिस स्टेशन या डायल-112 पर दें। कोई भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करे। यदि किसी राज्य सरकार के विभाग को इस अवधि के दौरान सर्वेक्षण प्रयोजन के लिए ड्रोन संचालित करने की आवश्यकता होती है तो उन्हें तदनुसार संबंधित डीसी या एसपी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।