जींद।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा की अदालत ने नशे की गोलियों की तस्करी करने के दो दोषियों को शनिवार को 15-15 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
नरवाना सीआईए स्टाफ में तैनात एएसआई बलवान सिंह ने पांच अगस्त 2020 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी टीम अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त कर रही थी। सूचना मिली कि गांव कंडेला के नजदीक ढाबे पर गाड़ी सवार दो युवक भारी मात्रा में नशे की गोलियां लेकर खड़े हैं और आगे जाने की फिराक में हैं। पुलिस ने दोनों युवकों को काबू कर पूछताछ की तो उसकी पहचान पैट मोहल्ला पलवल निवासी दिनेश व महेंद्र के रूप में हुई। जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी नशे की गोलियों से भरी हुई थी। इसमें 231 डिब्बों में 70500 गोलियां मिलीं। यह गोलियां नशे में प्रयोग की जाती हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नेहा की अदालत ने दिनेश व महेंद्र को दोषी ठहराते हुए 15-15 साल की कैद व डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।