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चरस के साथ पकड़े गए दोषी को सुनाई 8 वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा

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अतिरिक्त सेशन जज झज्जर की अदालत ने मादक पदार्थ चरस रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 8 वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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एडीशनल सेशन जज ज्योति लाम्बा की अदालत ने थाना बेरी में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सुजा सुनाई है। जानकारी देते हुए जिला उप न्यायवादी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि 16 मार्च 2017 को गांव पिलाना जिला रोहतक निवासी दिलबाग सिंह को अपराध जांच शाखा झज्जर की टीम ने चरस के साथ थाना बेरी क्षेत्र से काबू किया था। दिलबाग सिंह के कब्जे से मौका पर 258 ग्राम चरस बरामद हुई थी। सीआईए झज्जर की टीम ने दी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना बेरी में आरोपी के खिलाफ मुकदमा 16 मार्च 2017 को एनडीपीएस एक्ट के तहत अंकित किया गया था। दिलबाग सिंह निवासी गांव पिनाना अदालत ने आठ वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।
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