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पेट्रोल पंप लूट मामले में तीन दोषी करार, सजा पर सुनवाई कल

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हिसार। सदर थाने में 28 दिसंबर 2017 को दर्ज लूट के मामले में एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने रावतखेड़ा निवासी रवि उर्फ स्टार, अनिल उर्फ छत्रपाल और गंगवा निवासी चंद्रमोहन को दोषी करार दिया है। सजा के लिए 11 अगस्त निर्धारित की गई है।
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सदर थाना पुलिस ने न्योलीकलां निवासी रमेश कुमार की शिकायत पर लूट, आर्म्स एक्ट व अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रमेश ने बताया था कि उसने न्योलीकलां गांव के रोड पर ही न्योलीकलां किसान सेवा केंद्र के नाम से पेट्रोल पंप खोल रखा है। पेट्रोल पंप खानपुर निवासी कुलदीप और डाटा निवासी नरेश को सेल्समैन रखा है। उस दिन कुलदीप व नरेश के साथ वह भी पंप पर मौजूद था और तीनों कमरे में खाना खा रहे थे। इस दौरान कमरे के बाहर बाइक सवार तीन नकाबपोश युवक आए और कुलदीप को पिस्तौल दिखाकर तेल की बिक्री के करीब 2500 रुपये छीन लिए। उसी दौरान एक युवक ने गोली चला दी। गोली नरेश के दाएं कंधे में लगी। आरोपियों में से एक के हाथ में कुल्हाड़ी थी। दूसरा बाइक पर ही खड़ा रहा था। इसके बाद तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर गांव मात्रश्याम की तरफ फरार हो गए। नरेश को लेकर सिविल अस्पताल हिसार पहुंचाया था।
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