हिसार। जिला राजस्व विभाग ने वर्ष 2024 के लिए कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें कलेक्टर रेट 10 से 87 प्रतिशत रेट बढ़ाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इस पर 7 दिसंबर तक लोगों से आपत्ति सुझाव मांगे हैं। अगर आपत्ति नहीं मिली तो यह रेट स्वीकृत हो जाएंगे। इसके बाद लोगों को प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के समय चार गुणा तक अधिक टैक्स चुकाना होगा। सेक्टर-13 में कॉमर्शियल जमीन का रेट 73500 रुपये प्रति गज से बढ़ाकर 131318 रुपये प्रति गज प्रस्तावित किया गया है। यह बढ़ोतरी 78 प्रतिशत है। रेलवे रोड ओवरब्रिज के पास कॉमर्शियल जमीन के रेट में 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 58000 रुपये प्रति गज से बढ़ाकर 108750 रुपये प्रति गज प्रस्तावित किए गए हैं। सेक्टर 16-17 और सेक्टर 9-11 में कॉमर्शियल जमीन के रेट 73500 रुपये से बढ़ाकर 118518 रुपये प्रति गज किए गए हैं, जो करीब 61 प्रतिशत का उछाल है। ग्रीन पार्क एरिया में रिहायशी जमीन के रेट 68000 रुपये से बढ़ाकर 74000 रुपये प्रति गज प्रस्तावित किए गए हैं। हिसार शहर में सेक्टरों से भी महंगा एरिया ग्रीन पार्क है। यहां पूरे शहर में सबसे अधिक कलेक्टर रेट हैं।
यह मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। किसी साॅफ्टवेयर से यह ड्राफ्ट तैयार कराया गया है। कुछ एरिया में रेट 87 प्रतिशत तक बढ़ाए गए हैं। सामान्य तौर पर एक साल में कलेक्टर रेट में इतना बदलाव नहीं होता। लोगों की आपत्तियों- सुझाव के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। - उत्तम सिंह, उपायुक्त
तहसीलदार कार्यालयाें की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर रेट तय किए जाते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो 7 दिसंबर तक दर्ज करा सकता है। पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दी जा सकती है। राजस्व विभाग के कार्यालय में लिखित शिकायत भी स्वीकार किए जाएंगी। जल्द ही इन शिकायतों को कमेटी जांचेगी। कमेटी के निर्णय अनुसार इस पर अंतिम फैसला होगा। - चेतना चौधरी, जिला राजस्व अधिकारी, हिसार
काॅलोनी वर्तमान कलेक्टर रेट2024 के लिए प्रस्तावित रेट बढ़ोतरी प्रतिशत
अशोक विहार, गंगवा16000-25800-61
इंदिरा काॅलोनी, गंगवा 9500-1531861
अमरदीप काॅलोनी, गंगवा 105001601252
चिकनवास 7500-1406287.5
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सेक्टर 15 ए-24000-3240035
सेक्टर 1-4-200002700035
सेक्टर 14-27000 -3408726
सेक्टर 16-1724000-2640010
सेक्टर 3-170002146226
सेक्टर 517000- 2295035
सेक्टर 9-1121000-3018743
एक उदाहरण से समझें... कितना पड़ेगा भार
शहरी एरिया में पुरुषों के नाम पर संपत्ति खरीदने पर रजिस्ट्री के समय 7 प्रतिशत और महिला के नाम पर संपत्ति खरीद पर 5 प्रतिशत शुल्क सरकार को देना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने अशोक विहार, गंगवा में 16000 रुपये प्रति गज के हिसाब से 100 गज का प्लाॅट खरीदा तो उसे 1 लाख 12 हजार रुपये शुल्क देना पड़ता है। अब 2024 में नए प्रारुप में यह रेट 16000 से बढ़ाकर 25800 रुपये कर दिया गया तो उसे 1 लाख 75 हजार रुपये चुकाना होगा। 100 गज के प्लाॅट पर 63 हजार रुपये शुल्क ज्यादा देना पड़ेगा।