हिसार। पाबड़ा निवासी ओमप्रकाश की हत्या मामले में एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने पाबड़ा निवासी जितेंद्र, मुन्नी देवी, समुंद्र व सतबीर को मंगलवार को दोषी करार दिया है। सजा के लिए 24 नवंबर निर्धारित की गई है। मामले के संबंध में बरवाला थाने में मृतक ओमप्रकाश के बेटे जगदीश की शिकायत पर 23 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था।
शिकायत में जगदीश ने बताया था कि 18 जुलाई की रात करीब 9 बजे उसके पड़ोसी सतबीर, सतबीर के बेटे समुंद्र, सतबीर की पत्नी मूर्ति, बलवान, बलवान के बेटे जितेंद्र और बलवान की पत्नी मुन्नी देवी ने गाड़ी पार्क करने को लेकर उन पर हमला कर दिया था। उपचार के दौरान ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। ब्यूरो