हरियाणा के हिसार में करीब 26 माह पहले 14 वर्षीय लड़की का आधी रात अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी भिवानी निवासी युवक विकास को अदालत ने 20 साल की कैद व 31500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया था कि 16 जनवरी 2020 की रात करीब 2 बजे उसकी 14 वर्षीय बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी लेकिन वापस नहीं आई। इसके बाद जब अपने स्तर पर बेटी को तलाशा तो पता चला कि विकास उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया।
इसके बाद मामले की जांच के दौरान पुलिस ने अपहृत नाबालिग लड़की को विकास के किराये के कमरे से बरामद कर लिया और उसके अदालत में बयान दर्ज करवाए जिसमें दुष्कर्म की बात सामने आई।
अपहरण : तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त कैद।
अवैध संबंध के लिए बहकाकर अपहरण करना : सात साल कैद व सात हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त कैद।
बंधक बनाना : एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त कैद।
जान से मारने की धमकी देना : छह माह कैद व 500 रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 माह अतिरिक्त कैद।
16 साल से छोटी लड़की के साथ दुष्कर्म करना : 20 साल कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह माह अतिरिक्त कैद।