हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने 12 साल पहले हांसी में पुट्ठी मंगलखां के प्रॉपर्टी डीलर सुभाष की गोलियां मारकर हत्या करने के 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने सुनील और सोनू को 50-50 हजार रुपये और विकास व संदीप पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में शहर थाना हांसी पुलिस ने 12 सितंबर 2011 को पुट्ठी मंगलखां निवासी सुखबीर की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार सुखबीर ने बताया था कि उसके चाचा सुभाष का तोशाम मार्ग पर ऑफिस था। घटना वाले दिन भाटला निवासी कृष्ण, सिंघवा खास निवासी राजपाल और दैपल निवासी मंजीत ऑफिस में मौजूद थे। सुबह 11 बजे सभी छत पर बैठकर सुभाष के साथ बातचीत कर रहे थे।
इसी दौरान दो युवक आए और चाचा सुभाष को ऑफिस के अंदर लेकर गए। पांच मिनट के बाद तीनों ऑफिस से बाहर आ गए। एक युवक के हाथ में चाचा का लाइसेंसी पिस्तौल था। इसी दौरान तीन युवक और आए। युवकों ने आते ही कहा कि बातचीत क्या कर रहे हाे? मार दाे। इसके बाद आरोपियों ने सुभाष पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी।