हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने ढाणी राजू के हमलावर मंजीत को 10 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार दिया था। इस संबंध में हांसी शहर थाना पुलिस ने 20 सितंबर 2020 को मंजीत के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दिए बयान में ढाणी राजू के रवि ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि गांव के मंजीत से ही आधा एकड़ जमीन खरीदी थी। वह खेत में पड़ोसी के ट्रैक्टर से बाजरा निकलवा रहा था। उसकी पत्नी सुलेखा और भाई की पत्नी नीलम वहां पर मौजूद थीं। इस दौरान पड़ोसी सुभाष बाजरा निकालने के बाद अपना ट्रैक्टर लेकर चला गया, तभी गांव का मंजीत वहां पर आया। उसने एक महिला को पकड़ लिया और बोला तेरे को जान से मारूंगा।
इतनी देर में ढाणी खुशहाल का बलवंत आ गया। वह बीचबचाव कराने लगा तो मंजीत ने बलवंत पर सुए से आठ-नौ वार कर दिए। किसी तरह उसने हमलावर मंजीत को पकड़ लिया, तो उसने उस पर भी सुए से वार किए। ऐसे में अपने बचाव में उन्होंने मंजीत को चोट मारी। हांसी शहर थाना पुलिस ने शिकायत पर इस संबंध में हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था। उक्त मामले में कोर्ट ने दोषी मंजीत को 10 साल की सजा सुनाई है।