सीआईए टीम ने दोषी के पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया था। सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने गांजा तस्कर के दोषी उकलाना गांव निवासी जगदीश उर्फ काला को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार उकलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में सीआईए टीम के एएसआई अजय कुमार ने बताया था कि 8 अप्रैल को एचसी सूरजभान, फलेल सिंह, सुरेंद्र और चालक एएसआई सत्यवान के साथ भूना मार्ग पर गश्त पर थे। इस दौरान गुप्त सूचना मिली की उकलाना गांव निवासी जगदीश उर्फ काला गांजा बेचने के लिए मुगलपुरा गांव की तरफ से पैदल आ रहा है।
सूचना के आधार पर टी प्वाइंट कुंदनपुरा के पास नाकाबंदी की। पुलिस को देख जगदीश भागने लगा और उसे शक के आधार पर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से प्लास्टिक के कट्टे से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। उकलाना थाना पुलिस ने जगदीश के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी करार दिए गए जगदीश को पांच साल की सजा सुनाई है।