फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश: पुन्हाना में पंचायत की भूमि से दो सप्ताह में सभी अतिक्रमण हटाए हरियाणा सरकार 

Tue, 16 Nov 2021 09:45 AM IST
प्रमोद कुमार अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। मामला पुन्हाना के गांव नई की भूमि पर कब्जों को लेकर दाखिल की गई याचिका का है। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश जारी किए हैं।
 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के पुन्हाना में नई गांव की पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो सप्ताह में सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए मोहम्मद युसूफ ने एडवोकेट फारूख अब्दुल्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कुछ लोगों ने पंचायत की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किए हैं। याची व गांव के बुजुर्गों ने उनसे आग्रह किया कि वह भूमि खाली कर दें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 

विज्ञापन


ये भी पढ़ें-हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के फोटो वायरल: लोग पांव धोकर लगाते दिखे तिलक, सामने रखे कई तरह के भोग
विज्ञापन


इसके बाद याची ने बीडीपीओ को शिकायत दी और उन्होंने एसएचओ को आदेश दिया कि वह कब्जा लेते हुए उचित पुलिस बल मुहैया करवाएं। इसके बावजूद एसएचओ ने इस आदेश की ओर ध्यान नहीं दिया। याची ने कहा कि अब उसके पास न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। हरियाणा सरकार ने कहा कि अब सभी निर्माण गिरा दिए गए हैं। याची ने कहा कि अभी भी अवैध निर्माण वहां मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने इस पर इन निर्माणों को दो सप्ताह में गिराने का आदेश जारी किया है।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें