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Haryana: अब परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार दर्शाने पर ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, जानिए क्या है नियम और शर्तें

Wed, 01 Nov 2023 09:24 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)

सार

सरकार ने पुराने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन मांगे है। पीपीपी में बेरोजगार दर्ज होना जरूरी है। जिन युवाओं के नाम रोजगार कार्यालय में तीन साल से दर्ज हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा।
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विस्तार
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रोजगार कार्यालय में तीन साल से पंजीकृत बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। पात्र 30 नवंबर तक अपने आवेदन दे सकते हैं। इस बार बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन के लिए इस बार परिवार पहचान पत्र में पात्रों को बेरोजगार दर्शाया जाना जरूरी है। अगर परिवार पहचान पत्र में बेरोजगार नहीं दिखाया गया और उसकी आय दिखाई गई तो ऐसे युवाओं का बेरोजगारी भत्ता नहीं बन पाएगा।

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ज्ञात रहे कि हर साल 31 अक्तूबर तक रोजगार कार्यालय में जिन युवाओं के नाम तीन साल से चल चले हैं, उनका सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता बांधा जाता है। साथ ही नए बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण भी आरंभ होता है। फतेहाबाद में एक नवंबर से 30 नवंबर तक ऐसे पात्र युवा अपना आवेदन ऑनलाइन या सरल केंद्रों से कर सकते हैं।

इसके लिए भत्ता पात्रों को 11 कॉलम का शपथ पत्र देना होता है। यह शपथ पत्र पार्षद या सरपंच के द्वारा तस्दीक किया होना चाहिए। तीन साल से जिन युवाओं का रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज है, वह शपथ पत्र व परिवार पहचान पत्र लेकर सरल केंद्र पर भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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पीपीपी बढ़ा सकती है मुश्किल
इस बार भत्ता लेने के लिए पात्रों की पीपीपी मुश्किल बढ़ा सकती है। सरकार ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र में आवेदक को बेरोजगार व महिला को हाउसवाइफ दिखाना आवश्यक है। आवेदक शिक्षार्थी नहीं होना चाहिए। 16 से 31 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 35 साल हो गई है, उनको भत्ता नहीं मिलेगा। ज्ञात रहे कि फतेहाबाद जिले में इस समय करीब 22 हजार युवाओं ने रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। इनमें कई पात्र कौशल राेजगार निगम से भी जुड़े हुए हैं।

बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन सरल केंद्रों पर एक नवंबर से 30 नवंबर तक किया जा सकता है। जिन युवाओं ने तीन साल पहले रोजगार कार्यालय में आवेदन किया था, वह बेरोजगार भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नए युवा भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत करवा सकते हैं। -राजेश कुमार, जिला रोजगार अधिकारी, फतेहाबाद।

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