हरियाणा के स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को एक जनवरी से रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।
परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने बताया कि प्रदेश छात्राओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं।
निशुल्क बस पास सुविधा राज्य में स्थित हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पास की अधिकतम सीमा 60 किलोमीटर होगी। राज्य के स्कूल, कालेज और शैक्षणिक संस्थानों की सिफारिश के आधार पर छह महीने के लिए जारी किया जाएगा।
संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के सक्षम अधिकारी द्वारा छात्राओं की एक सत्यापित सूची संबंधित हरियाणा रोडवेज के डिपो में भेजी जाएगी।
सूची के अनुसार ही संबंधित महाप्रबंधक या उसके द्वारा निर्धारित अधिकारी के माध्यम से निशुल्क बस जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बस पास का डिजायन और फारमेट एक समान ही होगा, हालांकि पास के रंग में बदलाव हो सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को अलग से निर्देश दिए जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि छात्राओं को जारी किए जाने वाले निशुल्क बस पास के रिकार्ड को सही प्रकार से रखना होगा। यह सुविधा शैक्षणिक केंद्रों, कोचिंग केंद्रों, शिक्षा केंद्र, दूरस्थ शैक्षणिक केंद्र, हारट्रोन के फ्रेंचाइजी केंद्र और अन्य केंद्र, जो अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त हैं। उनको इस नीति के तहत कवर नहीं किया जाएगा।