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सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध, प्रयोग पर पांच से 25 हजार का चालान

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फतेहाबाद। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। बोर्ड की सख्त हिदायतों के बाद फतेहाबाद में सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सोमवार से मुनादी शुरू होगी। मुनादी से लेकर प्लास्टिक बैग यूज करने वाले, बेचने वालों पर पाबंदी लगाने और कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं।
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सोमवार से पहले प्लास्टिक बैग का प्रयोग नही किए जाने को लेकर बाजारों में मुनादी करवाई जाएगी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। इसके दो से तीन दिन के बाद प्रशासन की ओर से निर्धारित अलग-अलग चेकिंग टीमें निगरानी रखना शुरू करेंगी और प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने वालों के चालान करेंगी। गौरतलब है कि सरकार लगातार प्लास्टिक फ्री वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार ने आदेश दिए। कुछ समय तक सख्ती करने से प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगी लेकिन जैसे ही सख्ती कम हुई तो प्लास्टिक बैग का प्रयोग फिर से बढ़ गया। प्लास्टिक बैग प्रयोग के प्रचलन को लेकर लोगों में भी जागरूकता का अभाव है जिसके कारण दुकानदार ग्राहक को प्लास्टिक बैग बिना रोक-टोक के देने से गुरेज नहीं करते। लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए।
प्लास्टिक बैग के शहर फतेहाबाद में चार से पांच थोक विक्रेता
नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार फतेहाबाद में प्लास्टिक बैग के करीब चार से पांच थोक विक्रेता हैं। ये थोक विक्रेता शहर के साथ-साथ आसपास के कस्बों तक प्लास्टिक बैग की सप्लाई देते हैं। इन सभी थोक विक्रेताओं को पहले चेेतावनी जारी की जाएगी और यदि फिर भी ये विक्रेता प्लास्टिक बैग बेचते हैं तो इनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी की जाएगी।
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शहर में करीब दो हजार रेहड़ी संचालक और दुकानों पर प्रयोग
शहर में लगभग हर दुकान और रेहड़ी वाला सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का प्रयोग सामग्री बेचने में करता है। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार इन सभी एक हजार रेहड़ी संचालक और एक हजार दुकानदारों को पहले मुनादी करके सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का प्रयोग बंद करने के लिए जागरूक किया जाएगा। दो से तीन के बाद यदि ये प्लास्टिक बैग प्रयोग करते हुए पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कैटरिंग व होटल, रेस्टोरेंट वालों पर भी नजर
प्लास्टिक का प्रयोग शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान कैटरिंग वाले भी करते हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट भी प्लास्टिक बैग प्रयोग होते हैं। इसलिए कैटरिंग, होटल व रेस्टोरेंट वालों को भी प्लास्टिक बैग के प्रयोग पर पाबंदी के लिए चेतावनी है। मुनादी के दौरान उक्त संचालकों को भी समझाया जाएगा। नियमों की उल्लंघन करने पर इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोट
जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज करने का प्रावधान
नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुनादी करके समझाने के बावजूद भी यदि कोई सिंगल यूज प्लास्टिक बैग प्रयोग करता है तो संबंधित व्यक्ति पर पांच से 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति बार-बार ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का भी प्रावधान है।
कोट
प्लास्टिक प्रदूषण को पूर्णतया रोकना है : डीएससी
प्लास्टिक प्रदूषण को पूर्ण रूप से रोकने के सख्त आदेश प्राप्त हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी सख्त हिदायत मिली है जिसके बाद सोमवार से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर पूूर्ण प्रतिबंध के संबंध में सभी इलाकों में मुनादी करवाई जाएगी। फिर भी यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैग यूज करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना व एफआईआर दर्ज करने की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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-अजय चोपड़ा, डीएमसी एवं एडीसी, फतेहाबाद।
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