फतेहाबाद। फतेहाबाद के पूर्व पार्षद राजकुमार मुंजाल की हादसे में मौत के मामले में दोषी रोडवेज बस चालक को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रामावतार पारीक की अदालत ने 1 साल की कैद सजा सुनाई है।
मामले के मुताबिक 23 अगस्त 2016 को इस्माइलाबाद निवासी रोहतक डिपो के चालक मुकेश कुमार के खिलाफ फतेहाबाद शहर पुलिस ने धारा 279 व 304ए के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामला जीवन मुखी की शिकायत पर दर्ज किया था। मामले के अनुसार राजकुमार मुंजाल अपनी स्कूटी पर एमएम कॉलेज के पास रतिया मोड़ से आ रहे थे कि पीछे से बस चालक ने उनको टक्कर मार दी थी और हादसे में उनकी मौत हो गई थी। दोषी चालक को अदालत ने 304ए में एक साल तथा 279 में 6 माह की कैद की सजा सुनाई है। यह दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। संवाद