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असलाह धारकों की रि-वेरीफिकेशन हुई शुरू, रद्द होंगे कई लाइसेंस

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फतेहाबाद। जिला में असलाह धारकों को अपनी री वेरिफिकेशन करवानी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ सभी असलाह धारकों डाटा ऑनलाइन किया जा रहा है वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर कोई केस दर्ज है लेकिन वे लाइसेंसी असलाह लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में पुलिस विभाग ने अब गांवों व कस्बों में मुनादी करके सभी असलाह धारकों को हिदायत दी है कि सभी धारक लाइसेंस और हथियार सहित अपनी वेरिफिकेशन दोबारा करवाएं।
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पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस की री वेरिफिकेशन की इस प्रक्रिया में करीब 150 असलाह धारकों के लाइसेंस रद्द होंगे क्योंकि असलाह रखने की कानूनी शर्त का इन धारकों द्वारा कहीं न कहीं किसी रूप में उल्लंघन किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिले में करीब नौ हजार लोगों के लाइसेंस हैं जो असलाह धारक हैं। इनमें से कई सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं तो कई डेथ केस में ट्रांसफर होने वाले हैं। पुलिस के पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि कई धारक ऐसे हैं जिनका लाइसेंस जब बना तब उनके खिलाफ कोई केस दर्ज होने या कानून के खिलाफ कोई काम करने का रिकॉर्ड दर्ज नहीं मिला था लेकिन असलाह का लाइसेंस जारी होने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ कहीं पर किसी न किसी तरह का कोई केस रजिस्टर्ड है। ऐसी स्थिति में लाइसेंस रद्द हो जाता है और धारक को अपना लाइसेंस सरेंडर करना होगा। यानी इस तरह के लोग अपना असलाह लाइसेंस के जरिये रखने का अधिकार नहीं रखते। री वेरिफिकेशन में ऐसे असलाह धारकों की पहचान करके इनके लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
अब ऑनलाइन करना होगा आवेदन
सरकार की ओर से अब असलाह रखने के लिए लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पर 30 दिन की तय सीमा में असलाह का लाइसेंस जारी करना होगा अवस्था इस पर अंतिम निर्णय लेना होगा। इसी तरह यदि किसी डेथ केस में मरने वाले के नाम दर्ज असलाह के लाइसेंस उसके वारिस के नाम नियमानुसार ट्रांसफर होगा।
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जिले में सभी जगहों पर मुुनादी करवाकर असलाह धारकों को हिदायत दी गई है कि वे अपना री वेरिफिकेशन करवा लें। री वेरिफिकेशन में यदि कोई व्यक्ति असलाह का लाइसेंस रखने के प्रति कानूनी रूप से सक्षम नहीं पाया जाता तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। असलाह रखने के लिए नए आवेदन अब केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। -सुरिंद्र भोरिया, एसपी।
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