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चिकित्सक को अदालत ने ठहराया दोषी, आज सुनाई जाएगी सजा

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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने भूना के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉ. राजीव कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के एक मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। दोषी को सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, एमपी रोही निवासी अनिल की शिकायत पर हिसार विजिलेंस थाना पुलिस ने भूना के पीएचसी में कार्यरत चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। विजिलेंस इंस्पेक्टर फतेहाबाद को दी शिकायत में अनिल कुमार ने बताया था कि उसकी साली गांव नाढोड़ी निवासी सीमा देवी को झगड़े में चोट लगने के कारण 3 अक्तूबर 2016 को भूना के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार ने इलाज करने व रिपोर्ट काटने की एवज में उनसे 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। सीमा का चोटों की वजह से काफी खून बह रहा था, इसलिए उसने मजबूरी में राजीव कुमार को छह हजार रुपये रिश्वत के रूप में दे दिए। इसके बाद वह बकाया रुपये की मांग करने लगा। विजिलेंस ने उसकी शिकायत के बाद चिकित्सक डॉ. राजीव कुमार को तीन हजार रुपये की रिश्वत लेते काबू कर लिया था। वहीं, उसके केबिन की दराज से रिश्वत के छह हजार रुपये भी मिले। अदालत ने चिकित्सक को अब दोषी करार दिया है। शुक्रवार को चिकित्सक की सजा तय होगी।
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