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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की कैद

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फतेहाबाद। रिश्ते में लगने वाली बहन से दुष्कर्म के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जानकारी के अनुसार फतेहाबाद एरिया के एक गांव निवासी पीड़ित की मां ने महिला थाना पुलिस में 11 जून 2020 को उसके रिश्ते में लगने वाले भतीजे के खिलाफ उसकी बेटी से दुष्कर्म करने के आरोप में शिकायत दी थी। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने दोषी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित की मां ने बताया था कि उसके घर के पास ही उसके रिश्ते में भतीजा रहता था। 5 जून 2020 की शाम को पड़ोस की महिला दूध लेने उसके घर आई और जाते समय उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गई। आरोप था कि घर से करीब दो एकड़ दूर मकान के पीछे खेतों में बातें करने लग गई। वहां पर दोषी पहले से मौजूद था। दोषी उसकी बेटी से बातचीत करने लगा और बाद में उसकी बेटी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग को अपने साथ ले जाने वाली महिला को भी आरोपी बनाया था, लेकिन जांच के बाद उसे पुलिस ने बेकसूर मानकर मामले से निकाल दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की धारा 506 के तहत दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 7 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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