हरियाणा के फतेहाबाद के सीटीएम सुरेश कुमार, भूना के समाज, शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी नरेंद्र कुंडू व ग्राम सचिव अमित कुमार को सिविल जज (सीनियर डिविजन) ईश्वरदत्त की अदालत ने अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। उसी दिन इन अधिकारियों को जवाब दाखिल करना है। दरअसल, मामला तब का है, जब सीटीएम सुरेश कुमार भूना में बतौर बीडीपीओ नियुक्त थे।
मामले के अनुसार भूना खंड के गांव नहला निवासी बलवंत सिंह के घर के सामने पंचायत द्वारा गली का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जब गली का निर्माण किया गया, तब बलवंत सिंह ने शांति देवी बनाम ग्राम पंचायत नहला के नाम से अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें गुहार लगाई गई थी कि अदालत पंचायत विभाग को निर्देश दे कि घर के सामने गली का लेवल ठीक रखा जाए और गंदे पानी की निकासी की नाली का लेवल ऐसा होना चाहिए कि उसके घर का पानी ड्रेनेज तक ठीक ढंग से जा सके।
मामले में आरोप है कि पंचायत विभाग ने बलवंत सिंह के घर के आगे गली का निर्माण छोड़कर दोनों तरफ गली का निर्माण कर दिया। इस वजह से बारिश आने पर गली के दोनों साइड का पानी बलवंत सिंह के घर के आगे भर गया। पंचायत विभाग पर आरोप है कि निर्माण के दौरान ड्रेनेज का लेवल भी ऊंचा कर दिया गया, जिसके कारण बलवंत सिंह के घर का पानी गंदे नाले तक नहीं पहुंच पाया।
बलवंत सिंह दोबारा अदालत पहुंचा और पंचायत विभाग की गड़बड़ी और मनमर्जी के बारे में अदालत को अवगत करवाते हुए इसे अदालत की अवमानना बताया। बलवंत सिंह की याचिका पर सिविल जज ईश्वरदत्त की अदालत ने भूना के तत्कालीन बीडीपीओ और वर्तमान में फतेहाबाद के सीटीएम सुरेश कुमार, एसईपीओ नरेंद्र कुंडू व ग्राम सचिव अमित कुमार को अवमानना का नोटिस भेजकर 5 अप्रैल को जवाब देने के आदेश दिए हैं।